पुलिस द्वारा भूमि संबंधी धोखाधड़ी करने वाले 01 आरोपी को किया गया गिरफ्तार कर भेजा गया न्यायिक रिमाण्ड पर की कुटरचित दस्तावेंजों के आधार पर भूमि का फर्जी नामांतरण कर धोखाधड़ी करने वाले आरोपी छगनलाल वर्मा के विरूद्ध सरगांव पुलिस कार्यवाही
आरोपी छगनलाल वर्मा निवासी बलौदाबाजार से फर्जी विक्रयनामा एवं फर्जी आधार किया गया जप्त
आरोपी के विरूद्ध थाना सरगांव मे 41/26 धारा 318(4), 336(3), 338,340(2),61(2),3(5) बीएनएस पंजीबद्ध
जन्मभूमि–मुंगेली/सरगांव —प्रार्थी सुनील छाबड़ा पिता स्व. रामलाल छाबड़ा उम्र 63 वर्ष निवासी व्ही.आई.पी. कॉलोनी विलासपुर थाना सिटी कोतवाली जिला बिलासपुर का थाना उपस्थित आकर लिखित आवेदन पत्र प्रस्तुत्त कर रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह डी. आर. एस. फार्मस के पार्टनर है जो कि उक्त फर्म में भूमि संबंधी कार्य का व्यवसाय करता है।
कुछ समय पूर्व प्रार्थी और उसके पार्टनरों से प्रार्थी के परिचित अरूण अडवानी ने प्रकरण के आरोपी छगनलाल वर्मा प्रापर्टी डीलर से परिचय कराया उसके पश्चात् छगनलाल वर्मा एवं उसके पार्टनरों के मध्य एक इकरारनामा दिनांक 22.04.2022 को किया गया था, जिसमें भूमि संबंधी समस्त कार्य जैसे तहसील व पटवारी, नामांतरण सीमांकन, बंटाकन इत्यादि राजस्व विभाग के सभी कार्य छगन लाल वर्मा को डी.आर.एस. फर्म द्वारा सौपें गए। इकनारमाना करने पश्चात छगनलाल वर्मा ने ग्राम मदकू प.ह.न 39 में स्थित भूमि के भूमि स्वामी फिरंता दास पात्रे आत्मज सुकुल जाति सतनामी निवासी मदकू जिला मुंगेली से उसकी ग्राम मदकू जिला मुंगेली में स्थित भूमि खसरा नं 245/2, रकबा 0.1820 है, खसरा नंबर 257 रकबा 0.1380 हे. तथा खसरा नंबर 750/2 रकबा 0.03 है, कुल रकबा 0.3380 है, भूमि को दिनांक 08.05.2023 पंजीयन कराया गया।
उक्त भूमि को नवीन कुमर एन्ड्रेस पिता जॉन एन्ड्रेस उम्र 63 वर्ष निवासी 16 सी. वार्ड नं 10 सेक्टर 10 से नामांतरण आवेदन पर आपत्ती इस आशय का प्रस्तुत करवाया कि उक्त भूमि को नवीन कुमार के पिता जॉन एन्ड्रेस ने बैनामा दिनांक 15.07.1975 के माध्यम से फिरंता से खरीदा था परंतु उक्त भूमि का नामांतरण जांन एन्ड्रेस की मृत्यु के बाद तक नहीं हो सका।
उक्त नामांतरण के प्रकरण में भूमि स्वामी फिरंता दास पात्रे ने अपना अनापत्ति शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया। फिरंता दास पात्रे द्वारा पूर्व से ही दिनांक 15.07.1975 को उसके द्वारा विक्रय भूमि जिसकी जानकारी फिरंता दास पात्रे एवं छगन लाल वर्मा को भी थी, परंतु जांन एन्ड्रेस के पक्ष में नामांतरण ना होने का फायदा उठाने दोनों के द्वारा षडयंत्र पूर्वक पुनः रकम की लालच में डी.आर.एस. फार्मस के पक्ष में उक्त भूमि का पुनः पंजीयन करवाया गया, प्रकरण मे थाना सरंगाव मे थाना सरगांव मे 41/26 धारा 318(4), 336(3), 338,340(2),61(2),3(5) बीएनएस पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया।
प्रकरण में अधीक्षक भोजराम पटेल (भा.पु.से.) द्वारा प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये त्वरित कार्यवाही करने निर्देशित किया गया व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कौर छाबड़ा एवं उप पुलिस निरीक्षक हरविन्दर सिंह के मार्गदर्शन मे सरगांव पुलिस द्वारा प्रकरण मे विवेचना के दौरान फिरंता दास पात्रे एवं छगन लाल वर्मा दोनो पार्टनरों के साथ धोखाधड़ी कर कुल 15,00,000 (पन्द्रह लाख रूपये) योजनाबद्ध तरीके से फर्जी आधारकार्ड बनाकर उक्त भूमि को डी.आर.एस. फर्म के लिये क्रय करना पाया गया एवं विक्रयनामा पत्रक स्वयं छगनलाल वर्मा साक्षी बनकर प्रतिफल की राशि प्राप्त करना स्वीकार किया है, आरोपी छगनलाल वर्मा के द्वारा कथित विक्रयनामा पंजी की आवेदक द्वारा सत्यापित प्रति एवं आरोपी द्वारा प्रयोग किये गये फर्जी आधारकार्ड को जप्त कर आरोपी छगन लाल वर्मा पिता स्व.चैतराम उम्र 51 वर्ष निवासी बलौदाबाजार जिला बलौदाबाजार छ.ग. का कृत्य अपराध धारा सदर का पाये जाने एवं गिरफ्तारी योग्य सबूत पाये जाने से दिनांक 31.03.2026 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।
उक्त कार्यवाही मे उपनिरी.संतोष शर्मा थाना प्रभारी सरगांव, प्र.आर.ज्वाला प्रसाद, आर.रिपीन बनर्जी, सुरज धुरी, रामु निषाद की अहम भूमिका रही।

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