जनभूमि–मुंगेली। छत्तीसगढ़ डायोसिस बोर्ड ऑफ एजुकेशन (CDBE), चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया रायपुर ने रेम्बो मेमोरियल इंग्लिश स्कूल, मुंगेली में पदस्थ नर्सरी शिक्षिका श्रीमती संगीता लाल को गंभीर सेवा कदाचार, अनुशासनहीनता एवं संभावित आर्थिक अनियमितताओं के आरोपों के चलते तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई 25 अप्रैल 2026 को आयोजित जनरल बॉडी बैठक में पारित प्रस्ताव के आधार पर 30 अप्रैल 2026 को की गई।

जारी आदेश के अनुसार निलंबन अवधि में श्रीमती संगीता लाल का मुख्यालय रायपुर स्थित सेंट पॉल्स स्कूल निर्धारित किया गया है तथा उन्हें जांच समिति के समक्ष आवश्यकतानुसार उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं।
प्रबंधन समिति के अनुसार विद्यालय की वैधानिक प्राचार्या श्रीमती सोफिया जे. हैरिसन स्वास्थ्य कारणों से अवकाश पर थीं। इसी दौरान श्रीमती संगीता लाल एवं उनके पति श्री संदीप लाल पर कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर विद्यालय प्रशासन में अनधिकृत हस्तक्षेप करने का आरोप लगा है। आरोपों में प्राचार्य कक्ष का ताला तोड़कर स्वयं को प्राचार्य के रूप में प्रस्तुत करने तथा विद्यालय संचालन पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास शामिल है।
प्राथमिक जांच में सामने आए गंभीर आरोप
प्रबंधन समिति द्वारा की गई प्रारंभिक जांच में कई गंभीर अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं, जिनमें शामिल हैं—
- विद्यालय शुल्क अधिकृत स्कूल खाते के बजाय व्यक्तिगत अथवा अनधिकृत खातों में जमा कराना
- कर्मचारियों के भविष्य निधि (PF) संबंधी अनियमितताएँ
- शिक्षकों एवं कर्मचारियों को अनधिकृत रूप से नकद भुगतान
- प्रबंधन की अनुमति के बिना वेतन वृद्धि
- विद्यालय प्रशासन एवं परिवहन व्यवस्था में हस्तक्षेप
- वित्तीय अभिलेखों में संभावित गंभीर गड़बड़ियों की आशंका
प्रबंधन समिति ने मामले को गंभीर मानते हुए विस्तृत वित्तीय एवं प्रशासनिक जांच प्रारंभ कर दी है। जांच रिपोर्ट और उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर आगे वैधानिक एवं आपराधिक कार्रवाई भी की जा सकती है।
वैधानिक प्राचार्या को लेकर प्रबंधन का स्पष्टीकरण
छत्तीसगढ़ डायोसिस बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान में रेम्बो मेमोरियल इंग्लिश स्कूल, मुंगेली की वैधानिक प्राचार्या श्रीमती सोफिया जे. हैरिसन हैं तथा विद्यालय का संचालन बोर्ड द्वारा नियुक्त पदाधिकारियों एवं प्रबंधन समिति के अधीन ही किया जा रहा है।
पालकों से अपील
विद्यालय प्रबंधन ने अभिभावकों से अपील की है कि वे विद्यालय शुल्क केवल अधिकृत माध्यमों एवं वैधानिक प्रबंधन के निर्देशानुसार ही जमा करें। किसी भी अनधिकृत व्यक्ति अथवा व्यक्तिगत खाते में शुल्क जमा करने से उत्पन्न विवादों की जिम्मेदारी संबंधित व्यक्ति की स्वयं की होगी।
प्रबंधन ने कहा है कि विद्यार्थियों के हित, पारदर्शिता और शैक्षणिक वातावरण की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा किसी भी प्रकार की आर्थिक अनियमितता या अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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