जनभूमि–मुंगेली। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) द्वारा आगामी 48 से 72 घंटों के दौरान मुंगेली जिले में वज्रपात, गरज-चमक और कहीं-कहीं ‘अत्यंत भारी वर्षा’ की चेतावनी जारी किए जाने के बाद जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है। संभावित बाढ़, मनियारी एवं शिवनाथ नदियों के जलस्तर में वृद्धि, राजीव गांधी खुड़िया जलाशय में पानी की तेज आवक तथा शहरी क्षेत्रों में जलभराव की आशंका को देखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कुंदन कुमार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 30 एवं 34 के तहत पूरे जिले में आपातकालीन आदेश (SOP) लागू कर दिया है।
आज सभी स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र रहेंगे बंद
कलेक्टर के आदेश के अनुसार शनिवार, 18 जुलाई 2026 को जिले के सभी शासकीय, अशासकीय एवं अनुदान प्राप्त निजी विद्यालय (कक्षा 1 से 12वीं तक) तथा सभी आंगनवाड़ी केंद्र नियमित शिक्षण कार्य के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे।
हालांकि विद्यालयों के प्राचार्य, शिक्षक एवं प्रशासनिक कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि विद्यालय की संपत्ति एवं अभिलेख सुरक्षित रखे जा सकें। आवश्यकता पड़ने पर इन विद्यालयों का उपयोग अस्थायी राहत शिविर (Relief Shelter) के रूप में भी किया जाएगा।
जिले में कंट्रोल रूम सक्रिय, गांव-गांव मुनादी
राजस्व एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारियों को सभी ब्लॉक स्तरीय कंट्रोल रूम तत्काल सक्रिय करने के निर्देश दिए गए हैं। नदी किनारे एवं निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को ग्राम कोटवारों के माध्यम से मुनादी कर सतर्क किया जा रहा है।
खुड़िया बांध पर चौबीसों घंटे निगरानी
जल संसाधन विभाग को राजीव गांधी खुड़िया जलाशय के जलस्तर की प्रति घंटे निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर की लिखित अनुमति और डाउनस्ट्रीम गांवों को कम से कम तीन घंटे पूर्व सूचना दिए बिना मनियारी नदी में पानी नहीं छोड़ा जाएगा।
पुलों और रपटों पर बैरिकेडिंग, ‘जीरो पारगमन’ लागू
पुलिस एवं यातायात विभाग को सभी रपटों और कॉजवे पर बैरिकेडिंग कर पुलिस बल तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं। जलमग्न सड़कों और उफनते पुलों से किसी भी वाहन या व्यक्ति को गुजरने की अनुमति नहीं होगी।
स्वास्थ्य विभाग हाई अलर्ट पर
सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में सर्पदंश रोधी इंजेक्शन, क्लोरीन टैबलेट सहित आवश्यक दवाओं का पर्याप्त भंडारण सुनिश्चित किया गया है। रैपिड रिस्पांस मेडिकल टीमें और एम्बुलेंस 24 घंटे अलर्ट मोड में रहेंगी।
नगर पालिका और जनपद पंचायतों को विशेष निर्देश
नगर पालिका एवं जनपद पंचायतों को जल निकासी व्यवस्था दुरुस्त करने, नालों की तत्काल सफाई कराने तथा जलभराव वाले क्षेत्रों में भारी क्षमता वाले डी-वॉटरिंग पंप लगाने के निर्देश दिए गए हैं।
जनता के लिए एडवायजरी
जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि भारी बारिश और आकाशीय बिजली के दौरान घरों के भीतर रहें। पेड़ों, कमजोर भवनों, नदी-नालों, बांधों, रपटों एवं जलभराव वाले क्षेत्रों से दूर रहें तथा किसी भी प्रकार की पिकनिक या अनावश्यक यात्रा से बचें।
अधिकारियों की छुट्टियां निरस्त
आपदा की गंभीरता को देखते हुए आवश्यक विभागों के सभी वर्ग-1, वर्ग-2 एवं वर्ग-3 अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अवकाश तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिए गए हैं। बिना कलेक्टर की लिखित अनुमति कोई भी अधिकारी जिला मुख्यालय नहीं छोड़ सकेगा।
लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई
कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने या आपदा प्रबंधन कार्यों में लापरवाही बरतने वाले व्यक्तियों एवं अधिकारियों के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 तथा भारतीय न्याय संहिता, 2023 की संबंधित धाराओं के तहत कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें, केवल प्रशासन द्वारा जारी आधिकारिक सूचनाओं का पालन करें तथा किसी भी आपात स्थिति में तत्काल जिला प्रशासन या संबंधित नियंत्रण कक्ष से संपर्क करें।

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